समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार दिया है। आजम पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ 8 अप्रैल को केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि आजम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिया था।
हेट स्पीच मामले में आज़म खान को 2 वर्ष कारावास और 1000 रु अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई। 2019 लोक सभा सामान्य निर्वाचन के दौरान आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। आजम खान पर हेट स्पीच का 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच का यह दूसरा मामला है। पहले मामले में रामपुर से ही उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी।
हाल ही में आज़म खान को एक केस में राहत मिली थी। पिछले साल अक्टूबर में आज़म खान को रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने हेट स्पीच केस में दो साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस साल 24 मई को कोर्ट ने इस मामले में आज़म खान को बरी कर दिया। हालांकि, इस मामले में सजा के बाद में आज़म की विधायकी चली गई थी। आज़म की सजा तो रद्द हो गई थी लेकिन उनकी विधायकी पर अब तक फैसला नहीं आया है।
वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले आजम खान की Y श्रेणी वाली सुरक्षा भी वापस ले ली थी। रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया था कि सुरक्षा मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया है कि पूर्व विधायक आजम खान को दी गयी ‘Y’ केटेगरी की सिक्योरिटी बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है।