मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।
सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा के बाद राहुल गांधी ने सेशन्स कोर्ट में अपील की थी लेकिन सेशन्स कोर्ट से भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया। राहुल गांधी ने दोष सिद्ध करने वाले आदेश को रद्द करने की अपील की। लेकिन यहां से भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली। अब राहुल गांधी के पास आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट का बचता है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी स्पेशल लीव पेेटिशन दायर कर सकते हैं।
प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल न उठें, अहंकारी सत्ता चाहती है कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल न उठें, अहंकारी सत्ता चाहती है कि उनसे महंगाई पर सवाल न पूछे जाएं, युवाओं के रोजगार पर कोई बात न हो, किसानों की भलाई की आवाज न उठे, महिलाओं के हक की बात न हो, श्रमिकों के सम्मान के सवाल को न उठाया जाए।
बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर BJP MLA पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज करने के चार साल बाद इसी साल 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी और उनके संसदीय सदस्यता को रद्द कर दिया था।