पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट में यह फैसला सुनाया है। अंसारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है।
पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बाद उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया गया है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। 23 सितंबर 2022 को प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ आरोप तय किए गए और अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मालूम हो कि 1985 से अंसारी परिवार के पास रह रही गाजीपुर की मुहम्मदाबाद विधानसभा सीट को 2002 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने छीन ली। तीन साल बाद ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया था। उसके बाद से एके-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या की गई थी।
बता दें कि मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी तब सुर्खियों में आया था जब जेल में उसकी पत्नी निकहत अंसारी उससे मुलाकात करती हुई पकड़ी गई थी। इस मामले में चित्रकूट जेल के कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी।