बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी गिरफ़्तारी कानून के अनुसार नहीं है। कोचर दंपति को 1 लाख रुपये के बॉन्ड भरने के भी आदेश दिए गए हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश दे दिए। कोर्ट ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के अनुरूप नहीं हुई है।
दंपति के वकील रोहन दक्षिणी ने कहा कि अदालत ने उन्हें इस आधार पर जमानत दी है कि गिरफ्तारी अवैध थी। धारा 41ए के तहत जारी नोटिस के अनुपालन में CBI के सामने चंदा और दीपक पेश हुए थे। इसके तहत, अगर कोई शख्स पेश होता है तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक ये नहीं पाया जाए कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं।
वीडियोकॉन को लोन मामले में सीबीआई ने दिसंबर 2022 में बड़ा एक्शन लेते हुए ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि जब चंदा कोचर ICICI बैंक की कमान संभाल रही थीं, तब उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था। बदले में चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनी नू रिन्यूएबल को वीडियोकॉन से निवेश मिला था।