मुंबई की एक विशेष पोक्सो अदालत ने एक आदेश में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 1.5 साल जेल की सजा सुनाई और कहा कि लड़की को “आइटम” के रूप में संबोधित करना केवल उसे यौन इरादे से ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए किया जाता है। लड़की के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर ये आरोप लगा था कि 2015 में जब पीड़िता 16 साल की थी, तब वह उसे स्कूल जाने के दौरान छेड़ता था।
अखबार ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक खबर के अनुसार मुंबई की एक पोक्सो अदालत ने 26 साल के एक व्यवसायी को 16 साल की लड़की का यौन शोषण करने का दोषी ठहराया है। 2015 में आरोपी ने स्कूल से लौट रही एक लड़की के बाल खींचे और कहा ‘क्या आइटम कहां जा रही हो?’ कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक महीने से लड़की का यौन शोषण के लिए पीछा कर रहा था।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि आरोपी ने 16 साल की किशोरी को देखकर उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसे लड़की के सेक्सुअल हरासमेंट का दोषी मानते हुए अदालत ने कहा कि उसे कम से कम डेढ़ साल तक जेल भेजा जाए। यह आरोपी के साथ सड़क पर घूमने वाले तमाम रोमियो के लिए एक सबक होगा।
बता दें कि 14 जुलाई 2015 को, जब पीड़िता स्कूल से लौट रही थी, तो आरोपी ने उसे रोका और उससे पूछा कि क्या आइटम किधर जा रही हो? जब उसने उस आदमी से कहा कि उसे परेशान न करें, तो उसने उसे गाली देना शुरू कर दिया और उसके बाल खींच लिए। इसके बाद उसने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल कर मदद मांगी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आरोपी भाग चुके थे। उसने घर जाकर अपने पिता को सूचित किया जिसके बाद शहर के पश्चिमी उपनगर के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई।