गृह मंत्रालय ने शनिवार को राजीव गांधी फाउंडेशन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए कार्यवाही किया। गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा नियमन कानून FCRA लाइसेंस कथित तौर पर विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन करने के आरोप में राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी और गाँधी परिवार से जुड़ा एक गैर-सरकारी संगठन है।
गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, जुलाई 2020 मे MHA ने मंत्रालय के अंदर जांच कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला लिया गया है। इस जांच कमेटी में MHA, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारी शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि FCRA लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस राजीव गांधी फाउंडेशन के ऑफिस बियरर को भेज दिया गया है।
21 जून 1991 को स्थापित राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। इसमें अन्य ट्रस्टी डॉ मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदंबरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सुमन दुबे और अशोक गांगुली हैं।
RGF ने 1991 से 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों, विकलांगता सहायता समेत कई अहम मुद्दों पर काम किया। 2010 में फाउंडेशन ने शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी काम करने का फैसला किया।
FCRA लाइसेंस के तहत स्थानीय संस्थाएं और एनजीओ विदेशी संस्थाओं, व्यक्तियों से अनुदान ले सकती हैं, लेकिन अनुदान लिए जाने की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाती है। इससे यह पता लगाया जा सके कि जो अनुदान लिया गया है वह किस संस्था से किस कार्य के लिए लिया गया है।