समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी की पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रामपुर के अजीम नगर थाने में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। इन पर रामपुर नगर पालिका की सफाई मशीन चोरी का आरोप है। हाईकोर्ट में बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इम्रानुल्ला ने बहस की। इस पर कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी पर स्टे देते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।
हालांकि, जौहर विश्वविद्यालय में खोदाई के दौरान सरकारी मशीन मिलने के मामले में आजम खान के करीबियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने आजम के करीबी जकी उर रहमान अली हसन और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम पर यूपी सरकार की ओर से दर्ज कराई गई 77 FIR को रद्द कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ जकी उर रहमान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सभी आज 77 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मैराथन बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और शुक्रवार को भरी अदालत में अपना फैसला सुनाया इससे आजम के करीबियों को राहत नहीं मिली है।
बता दें कि पूर्व मंत्री आजम खान पर चोरी का सामान अपनी यूनिवर्सिटी में छिपाकर रखने का आरोप है। कुछ दिन पहले पुलिस ने आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला के दो दोस्तों अनवार और सालिम को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर जौहर यूनिवर्सिटी में छापा मारा गया।