केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमानत रद्द करने की अर्जी के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। IRCTC घोटाला मामले में याचिका दायर की गई है।
राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने मामले में तेजस्वी यादव से जवाब मांगने वाली सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया है। तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी को 2018 में इस मामले में जमानत दी गई थी। अब सीबीआई ने इस मामले में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है।
बता दें सीबीआई ने रेलवे से जुड़े घोटालों के मामले में पिछले दिनों बिहार में कई जगह छापे मारे थे। इस दौरान RJD से जुड़े कई नेताओं के ठिकानों पर सीबीआइ ने तलाशी ली थी। इन छापों से नाराज तेजस्वी यादव ने खुले मंच से सीबीआई अफसरों को हड़काने वाली टिप्पणी की थी। सूत्रों की मानें तो सीबीआइ ने इसी आधार पर उनकी जमानत याचिका नामंजूर करने के लिए विशेष जज से गुहार लगाई है।
IRCTC टेंडर घोटाले में भी RJD सुप्रीमो लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में दो होटलों को चलाने का ठेका दिया।
इसके बदले में उन्हें पटना के सगुना मोड़ इलाके में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन मुहैया कराई थी। इस मामले में CBI ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR दर्ज की थी।