नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने, आज, 20/04/22, बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जहां पिछले सप्ताह सांप्रदायिक दंगे हुए थे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश CII की अगुवाई वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे द्वारा किए गए उल्लेख पर यथास्थिति का आदेश दिया। दुष्यंत दवे ने कहा,
“कुछ गंभीर मामले आप के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह मामला, पूरी तरह से असंवैधानिक और अवैध विध्वंस के बारे में है। जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण ध्वंस करने का आदेश दिया गया है, जहां पिछले सप्ताह दंगे हुए थे। इस संबंध में, कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जबकि नोटिस के बाद, नगर निगम अधिनियम के तहत अपील का प्रावधान भी है। हमने एक अनंतिम आवेदन (एससी के सामने) दायर किया है। इसे दोपहर 2 बजे शुरू होना था, लेकिन उन्होंने आज सुबह 9 बजे विध्वंस शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि हम इसका उल्लेख करेंगे।”
“यथास्थिति बनाए रखें। कल उपयुक्त पीठ के समक्ष सूची”,
CJI ने आदेश दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोपितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में अधिकारियों द्वारा की गई कथित कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद दायर याचिका का उल्लेख किया। याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि दंडात्मक उपाय के रूप में अभियुक्तों की संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस तरह की सजा आपराधिक कानून के लिए अज्ञात है। साथ ही, मकानों को गिराने से पहले कोई उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई नहीं होती है, याचिकाकर्ता का कहना है।
सिब्बल ने कहा, “एक और याचिका है जो पूरे भारत में लागू होती है, जिसे इसके साथ सूचीबद्ध किया जाए।” “ठीक है”, CJI ने सहमति व्यक्त की।