लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा अब जल्द ही जेल से रिहा होगा, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है।
यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है, 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है।
मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी, इसके बाद एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।
जिसमें आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी पाया गया, एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया, एसआईटी ने आरोपियों पर IPC की धाराओं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं।
बता दें कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में चार किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल दिया गया था, जब वह एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे।
घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए, किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था, हिंसा के कई दिनों के बाद आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।