नई दिल्ली: कोरोना के पहली लहर के शुरुआत में चर्चा में आए तब्लीगी जमात से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट मार्च में सुनवाई करेगा। SC ने सोमवार को कहा कि वह तब्लीगी जमात से संबंधित मामले आगे की सुनवाई मार्च के दूसरे सप्ताह में करेगा।
जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मलेशिया के एक 24 वर्षीय निवासी की ओर से पेश अधिवक्ता शोएब आलम की इस मामले को जल्द निपटाने के संबंध में दी गईं दलीलें सुनने के बाद इसकी सुनवाई मार्च के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिए।
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इस मामले में अपना जवाब दायर करने के लिए छह तारीखें ले चुकी केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी मामले का तेजी से निपटान की मांग की। SC ने कहा कि मामले का तेजी से निपटारा सुनश्चिति करने के मद्देनजर मलेशियाई नागरिक पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्रता है। उसे इसकी अनुमति दी जाती है।
पीठ ने कहा, ‘हमें उम्मीद और वश्विास है कि पटना हाई कोर्ट शिकायत से उचित तरीके से निपटेगा। हम मार्च 2022 के दूसरे सप्ताह में मुख्य मामले को सूचीबद्ध करने का नर्दिेश देते हैं।’
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बता दें कि तब्लीगी जमात पर भारत में कोरोना के फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। कोरोना वायरस की शुरुआती लहर के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था।