नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एनईईडीटी पीजी काउंसिलिंग पर आदेश दे दिया है, SC ने तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है।
मोदी सरकार ने 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को सही ठहराते हुए काउंसिलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी, वहीं याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक की मांग की है।
SC ने कहा कि हमारे सामने दलील दी गई कि इस साल से लागू की गई आरक्षण नीति असंवैधानिक है, हमने ई ईडब्ल्यूएस की सीमा 8 लाख रुपए रखने पर जवाब मांगा, अक्टूबर में सवाल पूछा गया था।
मोदी सरकार ने 25 अक्टूबर को काउंसिलिंग रोक दी, 28 अक्टूबर को कहा कि दीवाली के बाद सुनवाई हो, 25 नवंबर को नीति की समीक्षा की बात कही और एक महीने का समय मांगा।
SC ने कहा कि अब बताया है कि कमिटी ने इस साल यही व्यवस्था रखने की सिफारिश की है, हमने सभी पक्षों को सुना, मामले में एक विस्तृत अंतरिम आदेश की ज़रूरत है, ईडब्ल्यूएस का पैमाना तय करने में कुछ समय लगेगा।
ओबीसी आरक्षण को हम मंजूरी दे रहे हैं, कोर्ट ने कहा कि काउंसिलिंग तुरंत शुरू करने की ज़रूरत है, इसलिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो, मार्च के तीसरे हफ्ते में पांडे कमिटी की सिफारिश की वैधता पर सुनवाई होगी।