यूपी में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नौ शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में तो बुधवार को ही इसका ऐलान कर दिया गया था लेकिन गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मेरठ और सहारनपुर में आज इसकी घोषणा की है। नाइट कर्फ्यूू का उल्लंघन करने वालों पर महामारी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एक दिन पहले सरकार ने 500 से अधिक एक्टिव केस वाले जिलों को रात का कर्फ्यू लगाने के लिए अधिकृत किया था। बरेली में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 500 से कहीं अधिक है। एक दिन में सौ से अधिक कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। कोरोना का संक्रमण बहुत तेज से फैल रहा है। हालात को काबू में करने के लिए डीएम ने शुक्रवार से रात का कर्फ्यू लागू कराने के आदेश दे दिए।
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औद्योगिक कारखानों को पहले की तरह रात में शिफ्ट संचालित करने की अनुमति रहेगी। उद्योगों में रात की शि़फ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को परिचय पत्र साथ रखना होगा। परिचय पत्र दिखाने पर आने-जाने से पुलिस नहीं रोकेगी।
संक्रमण को देखते हुए कक्षा एक से 12 वीं तक के सभी स्कूलों को फिलहाल 20 अप्रैल तक बंद किया गया है। 20 अप्रैल को समीक्षा के बाद स्कूलों के खोलने पर फैसला किया जाएगा।
नेशनल और स्टेट हाईवे पर परिवहन का संचालन रात में भी पहले की तरह संचालित होता रहेगा। रात के कर्फ्यू का हाईवे के ट्रैफिक पर कोई असर नहीं होगा।
डीएम ने आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को नाइट कर्फ्य के प्रतिबंध से बाहर रखा है। दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस और समाचार पत्रों समेत सभी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन पहले की तरह होता रहेगा। आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
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रात में रेल-बस और फ्लाइट से आने जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। रेल-बस और फ्लाइट का टिकट कर्फ्यू में पास का काम करेगा। पुलिस को चेकिंग के दौरान टिकट दिखाना होगा। मंडी में थोक कारोबार निर्धारित समय के मुताबिक होता रहेगा। फल-सब्जी की खरीद-बिक्री के लिए आवाजाही को कर्फ्यू के प्रतिबंधों से दूर रखा गया है।
पेट्रोल और सीएनजी पंप पहले की तरह खुलते रहेंगे। कर्फ्यू की पाबंदी पेट्रोल और सीएनजी पंप लागू नहीं होगी। हालांकि पेट्रोल और सीएनजी पंप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।