लखनऊ (यूपी) : कांग्रेस की पूर्व सासंद अन्नू टंडन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है.
कोर्ट ने अन्नू के अलावा तीन पदाधिकारियों को भी सजा सुनाई है, एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्नाव के तत्कालीन कांग्रेस जिलाध्यक्ष सूर्यनारायण यादव, शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला, युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को भी दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है, सभी दोषियों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
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बता दें कि सभी प्रदर्शनकारी अन्नू टंडन की अगुवाई में उन्नाव स्टेशन के पूर्वी किनारे पर ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए थे, प्रदर्शन के कारण ट्रेन 12 मिनट लेट हो गई थी, आरपीएफ ने इनके खिलाफ 12 जून 2017 को एफआईआर दर्ज कराई थी.
गुरुवार को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद अन्नू टंडन के साथ उन्नाव के तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला और युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है, कोर्ट ने दोषियों को पच्चीस पच्चीस हजार रुपए की क्षतिपूर्ति भी अदा करने का आदेश दिया है,