बाबरी मस्जिद मामले में यूपी पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कल्याण सिंह लखनऊ की विशेष अदालत में पेश हुए। अदालत ने कल्याण सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कल्याण सिंह के खिलाफ इस मामले में कई धाराओं में आरोप भी तय कर दिए गए हैं। इस मामले में सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर रोजाना सुनवाई हो रही है।
कोर्ट ने कल्याण सिंह के खिलाफ 153 ए,153 बी व 295 आपराधिक साजिश की धारा के तहत नियम विरुद्ध इकट्ठा होने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, आपराधिक साजिश में आरोप तय किया। अब सीबीआई विशेष जज अयोध्या प्रकरण की कोर्ट में कल्याण सिंह पर मुकदमा चलेगा। इसी मामले में गवाही इस समय ट्रायल पर चल रही है।
राज्यपाल रहते मिली थी छूट
कल्याण सिंह को 3 सितंबर 2014 को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था। 5 साल तक पद पर होने के कारण कल्याण को अदालत की ओर से तलब नहीं किया गया। वहीं अन्य आरोपी नेताओं को कोर्ट में अपील के बाद इस केस में जमानत दे दी गई। अब कल्याण के वापस बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद सीबीआई कोर्ट ने उन्हें तलब किया है।
अदालत बाबरी मस्जिद ढहाने की साजिश रचने के मुकदमे की सुनवाई कर रही है, जिसमें भाजपा नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती तथा अन्य को आरोपी बनाया गया है । इस मामले में वह मई 2017 में अदालत में पेश हो चुके हैं और जमानत पर हैं। उनके खिलाफ आरोप तय किये जा चुके हैं। बहरहाल, कल्याण को उस वक्त अदालत में पेश होने से छूट मिल गयी थी, क्योंकि वह राजस्थान के राज्यपाल थे।