भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बांबे हाईकोर्ट में दायर वो याचिका वापस ले ली है, जिसमें उन्होंने खुद को 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस से डिस्चार्ज करने की अपील की थी। पहले प्रज्ञा ने ऐसी ही अपील NIA की स्पेशल कोर्ट से भी की थी। लेकिन अदालत ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। उसके बाद वो बांबे हाईकोर्ट पहुंची थीं।
वापस ली गई याचिकाओं में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और समीर कुलकर्णी डिस्चार्ज अपील शामिल हैं, जिसे उन्होंने 2017 में उन्हें डिस्चार्ज करने से इनकार करने के विशेष एनआईए कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर किया था। आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित ने अपनी तीन में से दो याचिकाएं वापस ले लीं। एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि यूएपीए के तहत मंजूरी दोषपूर्ण थी, वहीं दूसरी याचिका में आरोप लगाया गया था कि सीआरपीसी की धारा 197 (2) के तहत कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।
ठाकुर की ओर से पेश वकील प्रशांत मग्गू ने बृहस्पतिवार को अदालत में दलील दी कि निचली अदालत में 289 गवाहों से जिरह हो चुकी है और ऐसे चरण में आरोपमुक्त किये जाने के लिए जोर देना उचित नहीं होगा, इसलिए उनकी मुवक्किल याचिका वापस लेने की अनुमति चाहती हैं।