UP की मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोगों को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में सजा सुनाई है। सभी को दो साल के सश्रम कारावास के साथ 10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। अदालत में इन सभी के खिलाफ लंबे समय से केस चल रहा था। सुनवाई के बाद सभी को दोषी करार दिया गया।
सजा होने के बाद विधायक ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकृत कर लिया। फिलहाल जमानत मिल जाने से विधायक को राहत मिल गई है। ममेेरे-फुफुरे भाई की हत्या के बाद कवाल गांव में हिंसा हुई थी। आगजनी और हिंसा में तब के भाजपा नेता और वर्तमान विधायक विक्रम सैनी को नामजद कराया गया था।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2013 के दंगे के बाद 6,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और दंगे में कथित भूमिका के लिए 1,480 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की छानबीन करने वाली विशेष जांच टीम ने 175 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया था।
कोर्ट ने जिन लोगों को सजा सुनाई है, उनमें खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी, मुकर्रम, नूर , फारूक, धर्मवीर, दीपक, सोनू, रोहतास , दीपक, सलेक चंद, रविंदर प्रदीप को 2 वर्ष के कारावास की सजा शामिल है। एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रत्येक दोषी को 10- 10 हजारों रुपए के जुर्माने की सजा सुनाया है। हालांकि संभावना है कि विधायक और अन्य आरोपी इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।