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दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला डीएनडी ब्रिज फिलहाल टोल टैक्स से फ़्री रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को मिल रही राहत बरकरार रखी है. कोर्ट ने कंपनी को कहा कि इस मामले में इनकम टैक्स ने भी अर्जी दाखिल की है और टोल कंपनी उसकी अर्जी पर जवाब दाखिल करे. इनकम टैक्स ने कहा है कि कंपनी टैक्स नहीं दे रही है, जबकि उनके ऊपर टैक्स बकाया है. वहीं कंपनी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद हम टोल वसूल नहीं कर पा रहे है. सुप्रीम कोर्ट अब 21 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा.