सुनंदा पुष्कर म!र्डर केस में गोपनीय दस्तावेज़ों को प्रसारित किए जाने को लेकर दिल्ली की एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर के स्वामित्व वाले समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने यह आदेश कांग्रेस नेता शशि थरूर की शिकायत पर दिए हैं। शशि थरूर ने अपने वकील विकास पाहवा के ज़रिए कोर्ट में इस बात की शिकायत की थी कि मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की कई वस्तुओं को इकट्ठा किया था और शिकायतकर्ता के साथ उनके एक सहयोगी नारायण सिंह के बयान दर्ज किए थे।

इकट्ठा की गई वस्तुएं सिर्फ जांच टीम के पास ही थीं, जोकि गोपनीय थे।
शिकायत में कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी द्वारा कई प्रसारणों में इस केस से जुड़े दस्तावेज दिखाए गए थे। ऐसे में सवाल किया गया था कि अगर यह दस्तावेज़ गोपनीय थे तो आखिर समाचार चैनल के पास पहुंचे कैसे। इसी आधार पर कोर्ट ने इस मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धमेन्द्र सिंह ने 21 जनवरी को दिये अपने आदेश में संबंधित एसएचओ को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने के निर्देश दिये हैं। आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच की आवश्यकता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों के पास यह सामग्री कैसे आई।

अदालत के इस आदेश को शुक्रवार को अपलोड किया गया है। अदालत ने कहा, ‘यह अदालत देखेगी कि इस मामले में कितने लोगों की जांच की जानी है। ऐसे हालात में संबंधित एसएचओ को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच करने का निर्देश देती है।’ इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।