मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए सोमवार को यह राहत दी। वहीं सजा को चुनौती पर सुनवाई 3 मई को होगी। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ सूरत के जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे।
सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता सत्र अदालत से अपनी दो साल की सजा निलंबित करने का आग्रह किया। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दे दी गई है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेता और राज्य इकाइयों के नेता मौजूद रहे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। हम यहां अपनी एकता दिखाने आए हैं। हम देश को बचाने के लिए ‘सत्याग्रह’ कर रहे हैं। देश देख रहा है कि इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के साथ आज कैसा व्यवहार किया जा रहा है।
बता दें कि सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बशर्ते कोई उच्च अदालत उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक न लगा दे। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है।