बिहार के मजदूरों की तमिलनाडु में पिटाई का फेक वीडियो शेयर करने के आरोपी, यूट्यूबर मनीष कश्यप को 8 मई को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सर्वोच्च अदालत ने कश्यप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु पुलिस कश्यप पर NSA लगा चुकी है। उन्होंने 18 मार्च को बेतिया के जगदीशपुर ओपी में सरेंडर किया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। मनीष कश्यप ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR को एकसाथ क्लब करने की मांग की थी। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत अपने ऊपर दर्ज मामले में भी राहत के लिए मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने मनीष कश्यप को सलाह दी है कि वो संबंधित हाईकोर्ट में इन याचिका को लेकर जाएं।
बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले के कथित फर्जी वीडियो बनाने के मामले में उसके खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में FIR हुई थी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानि रासुका के तहत वो तमिलनाडु की जेल में बंद है। कोर्ट में उसने अपने खिलाफ दर्ज सभी याचिकाओं को एक जगह स्थानांतरित करने और रासुका के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।