दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन और सीआईएसएफ ने यात्रियों को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार दिल्ली मेट्रोल में अब यात्री अपने साथ शराब भी ले जा सकेंगे।
पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी। बाकी लाइनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर लागू लागू होगा। हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीने पर प्रतिबंध रहेगा।
मेट्रो में शराब पीकर बवाल करने या झगड़ा करने पर सीआरपीएफ को यात्री को मेट्रो स्टेशन से बाहर निकालने का अधिकार है। इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले यात्री पर सीआरपीएफ या मेट्रो कर्मचारी की ओर से 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इससे पहले जनवरी 2023 में मेट्रो ट्रेनों के अंदर चार कैटेगरी के तहत कई सामान ले जाने पर बैन लगा था। कुछ हथियारों और गोला-बारूद पर पहले ही बैन था, बाद में लिस्ट सभी प्रकार के स्प्रिट और ज्वलनशील लिक्विड्स, सीलबंद शराब की बोतलें, चाकू, कटलरी, क्लीवर जैसी चीजें और किसी भी प्रकार के जानवर शामिल किए गए।
समाचार एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। इस नीति के लागू होने के बाद जनवरी-मार्च (2022) में शराब की बिक्री में 263% की वृद्धि दर्ज की थी। हालांकि, शराब नीति में घोटाले का आरोप लगने के बाद इसे जुलाई 2022 में उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने वापस ले लिया था।