यूपी के प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या के मामले में आरोपी माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ये फैसला मामले की गंभीरता को देखते हुए लिया है।
कोर्ट ने शाइस्ता के खिलाफ दर्ज FIR की धाराओं को गंभीर मानते हुए अर्जी खारिज की है। शाइस्ता की अर्जी पर सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने की।
इससे पहले शाइस्ता परवीन के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की, जहां से हाई कोर्ट ने इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए रेफर कर दिया था, जहां से सत्र न्यायाधीश प्रयागराज के समक्ष यह अग्रिम जमानत अर्जी दायर हुई। जब याचिका सत्र न्यायाधीश के सामने आई तो उन्होंने कहा कि मामला विशेष एमपीएमएलए कोर्ट का है।
बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने शाइस्ता को भी आरोपी बनाया है और वह तब से फरार चल रहीं हैं। पुलिस ने शाइस्ता के ऊपर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया हुआ है, लेकिन हत्याकांड के महीने भर से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक शाइस्ता की तलाश नहीं कर पाई है।
गौरतलब है कि 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद और 9 अन्य साथियों पर केस दर्ज कराया था।