सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को देवरिया जेल में एक व्यवसायी के अपहरण और मारपीट के एक मामले में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर के खिलाफ आरोप तय किए हैं। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक की कोर्ट में पेशी हुई।
जबकि जेल में उसके पुत्र मोहम्मद उमर और अन्य आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। जमानत पा चुके आरोपी व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 दिसंबर 2018 को कारोबारी मोहित जायसवाल ने लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित ऑफिस से उनका अपहरण करवा लिया था।
29 दिसंबर, 2018 को रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने एक FIR दर्ज कराई थी जिसके मुताबिक देवरिया जेल में निरुद्ध अतीक ने अपने गुर्गों के जरिये गोमती नगर से उसका अपहरण करा लिया था। तंमचे के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया था। पूर्व सांसद अतीक अहमद ने उसे एक सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा, मना करने पर मार पीट किया और 45 करोड़ हड़प लिया।
गौरतलब है कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी हैं। फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता को कल ही कानूनी झटका लगा है। कोर्ट ने शाइस्ता की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के करीबियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है और उनके घरों को बुलडोज़र से ध्वस्त किया गया।