पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा से सांसद राम शंकर कठेरिया को शनिवार को आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2011 के मामले में दो साल सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सांसद के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
जिस घटना में कठेरिया को सजा सुनाई गई है, वह 16 नवंबर 2011 की दोपहर करीब 12.10 बजे की है। टोरंट पावर लिमिटेड, आगरा के साकेत मॉल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। तभी स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसमें शाह को काफी चोटें आई थीं।
सांसद ने बताया कि एक महिला उनके पास रोते हुए आई थी। महिला बिजली कंपनी के अधिकारियों से परेशान थी, महिला उनके दफ्तर में बैठकर सुसाइड करने की बात कह रही थी। महिला की पीड़ा सुनने के बाद वह अधिकारियों से बातचीत करने पहुंचे थे और बातचीत के दौरान हंगामा हो गया था।
बता दें कि इस मामले में बीजेपी सांसद को धारा 147 के मामले में दो साल की सजा और धारा 323 में एक साल की सजा हुई है। अदालत की ओर से सजा के ऐलान के बाद बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया ने कहा कि मैं सामान्य रूप से अदालत के समक्ष पेश हुआ। कोर्ट ने आज मेरे खिलाफ फैसला दिया है। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, मुझे अपील करने का अधिकार है और मैं इसका प्रयोग करूंगा।