पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने खान पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान को पंंजाब पुलिस ने उनको उनके लाहौर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया।
दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान खान को लाहौर स्थित उनके जमान पार्क वाले घर से गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन्हें इस्लामाबाद की कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच इमरान खान के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। हालांकि, इस सजा से इमरान खान के राजनीतिक करियर पर ही सवाल उठने लगे हैं।
इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टी खुद उनकी पार्टी पीटीआई ने कर दी है। एक ट्वीट में पीटीआई ने बताया कि पूर्व पीएम इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में इमरान खान और उनके वकील मौजूद नहीं थे।
बता दें कि चुनाव आयोग के सामने सत्ताधारी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशाखाना गिफ्ट मामला उठाया था। कहा था कि इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया था। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।