जोधपुर: काला हिरण शिकार मामले में आज सलमान खान पर कोर्ट का फैसला सुनाया जा चुका है। जोधपुर की कोर्ट न काला हिरण के शिकार 19 साल पुराने मामले में सलमान खान को दोषी करार दिया है। इस केस में सह आरोपी सैफ अली, तब्बू, सोनाली और नीलम को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया गया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी। सरकारी वकील ने अदालत से सलमान खान को छह साल की सजा दिए जाने की मांग की है। मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। तब ये सभी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। इसके साथ सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।
कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं की सलमान खान को सजा होने के बाद उन्हें आसाराम साथ रखा जाएगा। मालूम हो कि जोधपुर सेंट्रल जेल की बैरक नंबर दो में आसाराम को रखा गया है। इस केस में मुख्य आरोपी सलमान खान को कम से कम एक साल और अधिकतम 6 साल की सजा हो सकती है। दरअसल, सलमान वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन एक्ट की धारा-51 और अन्य कलाकारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मुकदमा दर्ज था।
दरअसल वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। कुछ साल पहले तक यह 6 साल थी। सलमान का केस 20 साल पुराना है, ऐसे में उन्हें अधिकतम 6 साल की ही सजा हो सकती है। गौरतलब है कि फैसला सुनाये जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे।